| 1. | 10. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर ।
|
| 2. | बीमाकृत व्यक्ति द्वारा झूठे बयान के लिए दंड
|
| 3. | बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई की संख्या
|
| 4. | बीमाकृत व्यक्ति परिवार एककों की संख्या
|
| 5. | बीमाकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त हितलाभ-समनुदे ानीय या कुर्की योग्य नहीं
|
| 6. | यह आवश्यक है कि बीमाकृत व्यक्ति क. रा.बी.अधिनियम की धारा २(९) के तहत.
|
| 7. | हितलाभ अनुदेश / निर्देश / परिपत्र सूचनाएँ-हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति का पंजी
|
| 8. | जिसके तहत किसी बीमाकृत व्यक्ति के अपहरण होने पर फिरौती की रकम बीमा कम्पनी देती...
|
| 9. | बीमाकृत व्यक्ति की सेवा अवधि निरंतर एक ही नियोजक के साथ होना आवश्यक नहीं है।
|
| 10. | बीमाकृत व्यक्ति किसी भी सरकारी अस्पताल के बाह्य रोग विभाग में नि: शुल्क इलाज करवा सकेंगे।
|